शिवपुरी-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में आज सोमवार को ग्राम पंचायत करई अहमदपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।इस शिविर में उपस्थित लोगों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड शिवपुरी नेहा प्रधान ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को हानिकारक कारखाने, उद्योग आदि में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि कोई भी संस्था ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाती है। इस उम्र में बालकों से मजदूरी कराने के बजाय उनकी शिक्षा पर अधिक महत्व देना चाहिए। इसके साथ ही उनके द्वारा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभ के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चड़ार ने श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकार योजना, मध्यस्थता योजना, समाधान आपके द्वार योजना, नशा पीडि़तों को विधिक सेवा योजना, एसिड हमले से पीडि़तों को विधिक सेवा योजना तथा अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन मिथुन विनायक एलबी द्वारा किया गया। इस अवसर पर रोजगार सहायक सोनू जैन सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
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