आरोपी के कब्जे से अपहृता को किया दस्तयाब शिवपुरी- बीती 31 मई 2024 को फरियादिया द्वारा थाना सुभाषपुरा पर अपनी नाबालिग बालिका के घर से बिना बताये कहीं चले जाना या किसी के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उक्त रिपोर्ट पर से थाना सुभाषपुरा पर अपराध क्र. 111/2024 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिह राठौड़ के द्वारा नाबालिक की दस्तयाबी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी संजय चतुर्वेदी द्वारा अपराध में नाबालिग की जल्द से जल्द बरामदगी कर आरोपियों पर कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शन दिया जिसके पालन मे थाना प्रभारी सुभाषपुरा उनि कुसुम गोयल द्वारा पुलिस टीम बनाकर नाबालिक बालिक की दस्तयाबी हेतु प्रयास किये गये। नाबालिक बालिका से संबंधित लोगों से पूछताछ की गयी एवं संभाबित जगहों पर दबिस दी गयी। पुलिस द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया जाकर नाबालिक बालिका की दस्तयाबी के भरसक प्रयास किये गये। इसी क्रम में शनिवार 8 जून को थाना प्रभारी सुभाषपुरा कुसुम गोयल को जरिये मुखबिर सूचना से उक्त नाबालिक बालिका को दस्तयाब किया गया। नाबालिग के कथनो के आधार पर प्रकरण में धारा 366 (क), 376,376(2)(द्ब) भादवि ग पाक्सो एक्ट का इजाफा किया जाकर आरोपी राजा आदिवासी पुत्र मुकेश आदिवासी उम्र 19 साल निवासी ग्राम बारां थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी को गिरफ्तारी किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सुभाषपुरा उनि कुसुम गोयल, सउनि अरविन्द सगर, आर.काले खान, म.आर.प्रीति राठौर, म.आर. ज्योति बरेठिया, आर. अर्जुन जाट, आर. दामोदर भार्गव की अहम भूमिक रही।
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