करैरा सीबीएमओ ने कराई एफआईआरशिवपुरी-करैरा के फूटाताल पर स्थित न्यू सागर हॉस्पीटल के संचालक धर्मेन्द्र प्रजापति के विरूद्ध करैरा थाने में आईपीसी की धारा 24 म.प्र. आयुर्वेदिक अधिनियम के तहत कैररा के प्रमुख खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रदीप शर्मा द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसकी बजह हॉस्पीटल संचालक द्वारा बिना बैध पंजीयन के 10 बिस्तरीय अस्पाल का संचालन, अस्पताल में गर्भपात करने की औजार मिलना, अस्पताल में आपरेशन थियेटर का संचालन होना प्रमुख रूप से बताया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रमुख खंड चिकित्सा अधिकारी करैरा डॉ प्रदीप शर्मा ने तात्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पवन जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ संजय ऋषीश्वर क साथ 13 अगस्त 2024 को सुबह 11.30 बजे करैरा के फूटाताल स्थित न्यू सागर अस्पातल का औचक्क निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालक धर्मेन्द्र प्रजापति द्वारा पंजीयन के बैध दस्तावेज नही दिखाए गए। 10 बिस्तरीय अस्पताल संचालित होते मिला जिसमें एक प्रसूता नवजात बच्चे के साथ भर्ती थी तथा एक सर्दी जुकाम व बुखार का रोगी भी भर्ती था। इसके अतिरिक्त अस्पातल में आपरेशन थियेटर पूर्ण सामग्री के साथ स्थापित था और उसमें गर्भपात कराने के औजार मिले।
जबकि अस्पातल संचालन के लिए रोग्जो उपचार अधिनियम के तहत पंजीयन कराना होता है वहीं गर्भपात के लिए एमटीपी एक्ट के तहत स्वीकृति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त करनी होती है। बताना होगा कि थाना पुलिस करैरा को सीबीएमओ करैरा ने 13 अगस्त 2024 की शाम ही न्यू सागर अस्पताल के संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा छानबीन के उपरांत प्ररण 27 सितम्बर 2024 को दर्ज किया गया है।
No comments:
Post a Comment