शिवपुरी-शिवपुरी न्यायालय के जे.एम.एफ.सी. ने चार लाख के चैक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात आरोपी बांके बिहारी मित्तल पुत्र त्रिलोकीनाथ मित्तल निवासी गोकुलधाम सोसायटी विजयपुर कॉलोनी को चैक अनादरण की धारा 138 में दोषी पाते हुये एक वर्ष के कारावास एवं 4.72.000/- रूपये का प्रतिकर की सजा से दण्डित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक भरत ओझा, विवेक कुषवाह, दीपाली गौड़ द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार बांके बिहारी मित्तल ने परिवादी नीरज कुमार जैन निवासी इन्द्रपुरम कॉलोनी शिवपुरी से 4 लाख रूप्ये घर की आवशयकता एवं होटल में मरम्मत के लिये उधार बतौर ऋण प्राप्त किये थे और उक्त दिनांक को ही बांके बिहारी मित्तल ने अपने पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा शिवपुरी का एक हस्ताक्षरयुक्त भरा हुआ चैक आगामी दिनांक का परिवादी को दिया था। उक्त चैक को परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक बाउंस हो गया था। जिसकी सूचना परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से बांके बिहारी मित्तल को दी परंतु उसके द्वारा राशि अदा नहीं की। राशि अदा न करने के पशचात परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी बांके बिहारी मित्तल को चैक अनादरण की धारा 138 में दोषी पाते हुये 1 वर्ष की सजा 4.72.000/-रूपये का प्रतिकर से दण्डित किया है।
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