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Wednesday, February 25, 2026

परिवहन विभाग की प्रस्तावित अधिसूचना को बस ऑपरेटरों ने बताया दमनकारी नीति, दी हड़ताल की चेतावनी


शिवपुरी में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दी चेतावनी, 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल

शिवपुरी- शिवपुरी में बस ऑपरेटरों ने बुधवार को कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित 24 दिसंबर 2025 की अधिसूचना को दमनकारी नीति बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 2 मार्च 2026 से प्रदेशभर में बसों का संचालन बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।

बस यूनियन संचालक जय सिंह रावत, मुकेश सिंह चौहान, मदन शेजवार, सतेन्द्र भदौरिया, हिमांशु अदया, प्रदीप यादव, बेटू खटीक, रूपेश पाठक, कैलाश आदि ने बताया कि यह निर्णय बीती 22 फरवरी 2026 को सागर में हुई प्रदेशभर के बस मालिकों और पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया। बैठक में स्टेज कैरिज बसों के संचालन से संबंधित 24 दिसंबर 2025 की अधिसूचना और 29 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित मोटरयान कर संशोधन के विरोध में आंदोलन करने पर सर्वसम्मति बनी। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त को संबोधित किया गया है। 

इसे कलेक्टर के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक प्रेषित किया गया। बस ऑपरेटरों की मुख्य मांगों में 24 दिसंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित नियम संशोधन का प्रारूप वापस लेना, 29 जनवरी 2026 को प्रकाशित मोटरयान कर संशोधन को पूर्ण रूप से समाप्त करना और वर्तमान में लागू संचालन व्यवस्था को यथावत रखना शामिल है। ऑपरेटरों का कहना है कि वह इस संबंध में कई बार अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन ने उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो 2 मार्च से बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इससे जिले सहित पूरे प्रदेश में आम यात्रियों, विद्यार्थियों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूनियन ने यह भी कहा है कि हड़ताल की स्थिति में जनता को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी शासन की होगी।

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