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Friday, July 25, 2025

अवैध उर्वरक विक्रेता पर कार्यवाही, दुकान सील कर एफआईआर दर्ज


शिवपुरी
-कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में तहसीलदार नरवर के मार्गदर्शन में कृषि एवं राजस्?व विभाग की टीम द्वारा शुक्रवार को नरवर तहसील के ग्राम आदिवासी टपरा छितरी में प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध उर्वरक भण्डारण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इस दौरान बिना लायसेंस के अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय किए जाने की शिकायत पर विक्रेता रमेश रावत निवासी ग्राम धमधोली तथा विक्रेता के सहायक सहायक धर्मेन्द्र पाल निवासी आदिवासी टपरा छितरी के विरुद्ध एफआईआर कराए जाने की कार्यवाही की गई।

उक्?त विक्रेता एवं उसके सहायक द्वारा ग्राम साखनी जिला ग्वालियर के कृषक तेज सिंह को चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के डीएपी के 8 बैग अधिक मूल्य पर विक्रय किए गए। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्?त 8 डीएपी बैग को जप्?त कर थाने की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित के पास उर्वरक विक्रय हेतु कोई वैध लायसेंस नहीं है और वे अन्य कृषकों को भी उर्वरक का अवैध विक्रय कर रहे थे। मौके से प्राप्त बैगों से नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे जा रहे हैं। उक्?त विक्रेता के पास विक्रय से संबंधित कोई बिल या दस्तावेज नहीं पाए गए। उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों की दुकानें सील कर दी गई हैं तथा विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।

उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर चार उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित
शिवपुरी-कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार उर्वरक वितरण व्यवस्था की निगरानी एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गत 19 जुलाई को करैरा विकासखण्ड में डिप्टी कलेक्टर ममता शाक्य एवं उप संचालक कृषि पान सिंह करोरिया द्वारा उर्वरक, कीटनाशक तथा बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर चार उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किए गए हैं। जिन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, उनमें करैरा स्थित मैसर्स गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, मैसर्स अग्रवाल इंटरप्राइजेज, रामसेवक सीताराम (ग्राम गेडा, करैरा) एवं शिवपुरी स्थित कुशवाह बीज भण्डार शामिल हैं। कृषकों को उर्वरक की समय पर एवं उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गई है। समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि शासन के नियमानुसार ही उर्वरक का विक्रय करें, अन्यथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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