परिवादी की पैरवी अधिवक्ता शैलेंद्र समाधिया ने कीशिवपुरी-चेक बाउंस के मामले में आरोपी रवि शंकर झा निवासी छोटा लोहरपुरा पुरानी शिवपुरी की अपील द्वितीय अपर न्यायाधीश शिवपुरी ने अपील खारिज कर दी। चेक बाउंस के मामले में आरोपी रविशंकर झा पुत्र द्वारिका प्रसाद झा आयु 48 वर्ष कबाड़ा व्यवसाई निवासी छोटा लोहरपुरा पुरानी शिवपुरी ने न्यायिक मस्जिद प्रथम श्रेणी शिवपुरी के विरुद्ध प्रस्तुत दंड की अपील आरोपी द्वारा की गई
मामला वर्ष 2019 का है जब आरोपी ने कबाड़ा का माल खरीदने के लिए परिवादी दीपक शाक्य पुत्र कमला किशन शाक्य आयु 44 वर्ष व्यवसाय प्राइवेट कार्य निवासी जानकी विहार कॉलोनी शिवपुरी से 8 लाख एवं 7 लाख कुल 15 लाख रुपए उधार लिए थे भुगतान के लिए आरोपी ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 3 चेक दिए जो बाउंस हो गए इसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता शैलेंद्र समाधियां के माध्यम से नोटिस भेजकर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायाधीश शिवपुरी की अदालत में आरोपी को दोषी पाते हुए 1 साल का साधारण कारावास और 21 लाख 93 हजार रुपए प्रतिकार राशि अदा करने की सजा सुनाई थी प्रतिकर ना देने की स्थिति में आरोपी को एक महा का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया था। आरोपी ने इस दण्डादेश को चुनौती देते हुए अपील की थी लेकिन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपील खारिज कर दिया अदालत में आरोपी को 1 वर्ष का सक्षम कारावास और 21 लाख 93 हजार रुपए अदा करने के आदेश भी पारित किए हैं।
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