शिवपुरी-माननीय विशेष न्यायाधीश अरूण कुमार वर्मा के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रं.5/15 के एक मामले की सुनवाई करते हुए फरियादी के द्वारा तीन मुलिजमों पर लगाए एसएसटी के आरोपों को बेबुनियाद पाया गया और अपने फैसले में माननीय न्यायाधीश ने मुलिजमों को एससी एसटी एक्ट से बरी कर दिया। इस मामले में मुलिजमों की ओर से पैरवी अभिभाषक सत्येन्द्र सक्सैना द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार करीब चार वर्ष पूर्व 2014 में फरियादी हरकुंवर बाई- हरप्रसादजाटव ने पुलिस थाना पिछोर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी भूमि पर मुलिजम रामलखन लोधी, करन सिंह लोधी व सीताराम लोधी निवासी ग्राम भितरगुंवा ने जबरन उसकी 20 लाख रूपये में खरीदी भूमि पर कब्जा कर लिया और वहां खड़ी फसल उजाड़ दी साथ ही मारपीट भी की। इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध एसएसटी का मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां पुलिस बनाम रामलखन लोधी के इस मामले में मुलिजमों की ओर से पैरवी एड.सत्येन्द्र सक्सैना ने की जिन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित किया कि फरियादी हरकुंवर बाई व हरप्रसाद मुलिजमों से रंजिश रखते थे और उन्होंने जो जमीन खरीदी है वह भी फर्जीबाड़ा कर आरोपीगण ने बुआ ने वसीयत के द्वारा जमीन दी थी जिसे फरियादी पक्ष ने फर्जीबाड़़ा कर खरीद ली थी। जिस पर फरियादी द्वारा रंजिशन एसएसटी का मामला थाना पिछोर में पंजीबद्ध कराया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश अरूण कुमार वर्मा ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद यह पाया कि मुलिजमों के द्वारा किए गए अपराध को अभियोजन पक्ष सिद्ध नहीं कर सका, इस पर माननीय न्यायाधीश द्वारा तीनों मुलिजमों को इस मामले में बरी कर दिया गया।

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