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Saturday, March 14, 2020

कोरोना का कहर: स्कूल, कॉलेज के साथ अब आंगनबाड़ी और सिनेमा हॉल हुए बंद

सुरक्षा के एहतियात बरतने के निर्देश जारी
कैप्शन-कोरोना के कहर के चलते सिनेमा हॉल बंद करने के निर्देश दिए गए है शहर का श्रीराम सिनेप्लेक्स में सन्नाटा पसारा हुआ यह चित्र
-राजू यादव (ग्वाल)-शिवपुरी-कोरोना वायरस को लेकर इन दिनों कहर पूरे विश्व भर में बरपा हुआ है। एक ओर जहां दूर अन्य देशों में हजारों लेागों की मौत हो चुकी है तो वहीं इस कोरोना का कहर अब भारत देश में भी आ गया है और अब तक 96 मरीज कोरोना के चिह्नित किए गए जिसमें एक कोरोना संक्रमित महिला की तो गत दिवस जान तक जा चुकी है। कोरोना के कहर से अन्य आमजन प्रभावित ना हो इसे लेकर एहतियात बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है। जिसमें कोरोना के चलते एक ओर जहां इन दिनों माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षाऐं प्रभावित हो रहीं है तो वहीं सभी प्रकार के प्रायवेट-निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित करने के निर्देश शासन से जारी हुए है। इसके अलावा अब मनोरंजन का साधन बने सिनेमा हॉल को भी बंद करने के निर्देश दिए गए है शहर के जितने भी सिनेमा हॉल है वह आगामी 31 मार्च तक बंद रहेंगें। सिनेमा हॉल बंद होने से यहां सन्नाटा पसरा हुआ है जबकि अभी फिल्मी दुनिया के स्टारर फिल्मों का प्रसारण भी हुआ है ऐसे में फिल्में का प्रसारण रोकने के निर्देश होने के बाद भी थिएटर बंद पड़े हुए है। इसके साथ ही अब शासन द्वारा आंगनबाड़ी एवं मिननी आंगनबाड़ीयों को भी 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिए गए है और एहतियान तौर पर कोरोना को लेकारी जारी निर्देशों का अमल पालन करने का आह्वान किया गया है ताकि आमजन कोरोना बीमारी से अपना बचाव कर सके।

31 मार्च तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मण्प्रण् शासन वाणिज्यक कर विभाग के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मण्प्रण् सिनेमा ;विनियमद्ध अधिनियम 1952 की धारा 5 ;4द्ध के अनुसार प्रदेश में संचालित सभी सिनेमा घरो के अनुज्ञप्ति धारियों को निदेर्शित किया गया है कि सभी सिनेमा अनुज्ञप्तिधारी 31 मार्च 2020 तक अथवा अन्य आदेश पर्यन्त तक जो भी पहले होए सिनेमा प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं सिनेमा हॉल बंद रखें।

सभी आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश

राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस ;कोविड.19द्ध से संक्रमण की रोकथाम हेतु समस्त आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र 31 मार्च 2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद रखने के निर्देश दिए है। महिला एवं बाल विकास आयुक्त नरेश पाल कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में शालाओं का संचालन स्थगित होने के कारण सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन प्रदाय प्रभावित होने से आंगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज 03 से 06 वर्ष के बच्चों को भी आंगनबाड़ी के अन्य हितग्राहियों के साथ टेक होम राशन प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बच्चों के वजन एवं ऊचांई मापने की कार्यवाही गृह भेंट के दौरान की जाए। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकताएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी स्वच्छता एवं सर्तकता निर्देशों का पालन किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यक्रम एवं डे.केयर सेंटर का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाए। पोषण पखवाड़ा के कार्यक्रमों में जन सहभागिता सीमित रखी जाए तथा पखवाड़ा की शेष गतिविधियों का यथावत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

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