शिवपुरी-न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने मारपीट के आरोपीगण बादल, भागवत, गोपाल, संजय को दोषी पाते हुए 6-6 माह की सजा एवं रूपये 500 जुर्माने के दंड से दंडित किया है द्य प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई।मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 10 जुलाई 2017 को दोपहर करीबन 3 बजे फरियादी के खेत को नापने के लिए गिरदावल एवं पटवारी आए थे जैसे ही वे खेत नापने लगे तो इतने में पड़ोस के खेत वाले भगवत जाटव, गोपाल जाटव, बादल जाटव एवं संजय जाटव आ गए और बोले यह खेत हमारा है तू कैसे नपवा रहा है फरियादी ने कहा कि नापने वाले पटवारी एवं गिरदावल हैं
इसी बात पर चारों फरियादी को गंदी गंदी गालियां देने लगे जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो बादल ने खेत में रखी गेती फरियादी के मारी जो सिर में बाएं तरफ लगी जब वह अपने घर की तरफ आया तो उसका रास्ता गोपाल, भगवत व संजय ने रोक लिया और उसकी लात घुसों से मारपीट कर दी जिससे फरियादी के बाएं कंधे व पीठ में मोदी चोटें आई। घटना की रिपोर्ट थाना इंदार में धारा 323,294,506, 34 भादवी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण की पूर्ण कार्यवाही उपरांत न्यायालय ने आरोपीगण को सजा से दण्डित किया।
अपनी बेटी से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को जेल
शिवपुरी- द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमती सिद्धि मिश्रा(विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट) की न्यायालय ने अपनी बेटी से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी दामोदर परिहार का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया दिनांक 11.09.2020 को फरियादिया/अभियोक्त्री अपने परिवार के साथ सो रही थी। उसका छोटा भाई व मां बैड पर व उसके पापा नीचे सो रहे थे सुबह करीब 4 बजे उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है वह उठी तो देखा कि उसके पापा बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ फेर रहे थे। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा अगले दिन की सुबह थाना देहात में उपस्थित होकर दर्ज कराई। उक्त घटना की रिपोर्ट से थाना देहात ने आरोपी दामोदर परिहार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 301/20 धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
अपनी बेटी से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को जेल
शिवपुरी- द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमती सिद्धि मिश्रा(विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट) की न्यायालय ने अपनी बेटी से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी दामोदर परिहार का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया दिनांक 11.09.2020 को फरियादिया/अभियोक्त्री अपने परिवार के साथ सो रही थी। उसका छोटा भाई व मां बैड पर व उसके पापा नीचे सो रहे थे सुबह करीब 4 बजे उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है वह उठी तो देखा कि उसके पापा बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ फेर रहे थे। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा अगले दिन की सुबह थाना देहात में उपस्थित होकर दर्ज कराई। उक्त घटना की रिपोर्ट से थाना देहात ने आरोपी दामोदर परिहार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 301/20 धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

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