शिवपुरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सिद्धि मिश्रा(विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) ने शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी विजयपाल का जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया फरियादी द्वारा 21.07.2020 को रात्रि करीब 12:30 बजे से अपनी पुत्री के गुम होने तथा आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की शक पर थाना रन्नौद में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। थाना रन्नौद के द्वारा फरियादी के सूचना पर से अपराध क्रमांक 118/2020 धारा 363 भादवि पर अपराध पंजीबद्ध कर अभियोक्त्री को बरामद उपरांत धारा 366,366ए,376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर आरोपी विजयपाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
No comments:
Post a Comment