अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर ने हत्या के सआरोपी कमल सिंह लोधी पुत्र हरिराम लोधी उम्र 42 साल निवासी ग्राम मकडारी जिला दतिया को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा की गई
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 19.03.18 को करीबन रात्रि 1:00 बजे जब फरियादी राकेश लोधी अपने कुश मरयार वाले खेत पर कटे हुए गेहूं देखने के लिए गया था तो उसने टपरिया के पास टॉर्च का उजाला किया तो आरोपी कमल लोधी जो फरियादी के बहन का देवर है और जिसके साथ बहन के मरे हुए पति के जमीन का विवाद चल रहा था, फरियादी को देखकर भागने लगा जब फरियादी ने अपने पिता श्री मेहरबान लोधी को आवाज लगाई तो वह बोले नहीं जिस पर फरियादी ने टपरिया में अंदर देखा तो उसके पिता के शरीर पर दांत से काटने के निशान एवं नाक से खून बह रहा था तथा उक्त आरोपी द्वारा फरियादी के पिता श्री मेहरबान लोधी का गला घोट कर हत्या कर दी गई थी।
जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना पिछोर में की तथा पुलिस को बताया कि उक्त आरोपी को उसके पिता ने घर आने से मना कर दिया था क्योंकि आरोपी फरियादी की बहन को अपनी पत्नी बना कर रखना चाहता था जिसका पिताजी ने विरोध किया था तथा बहन को भी मकडारी जाने से मना कर दिया था, जिस रंजिश पर से उक्त आरोपी ने पिता के साथ यह घटना घटित की है। तब पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 89/18 धारा 302 भा.द.स. के अंतर्गत अपराध कायम कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात माननीय न्यायालय मे पेश किया गया जिस पर से सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने उक्त आरोपी को उक्त अपराध में दोषी पाया एवं आजीवन कारावास के कठोर दंड एवं ₹2000 के जुर्माने से दंडित किया ।
बलात्कार के आरोपी का जमानत निरस्त कर जेल भेजा
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सिद्धि मिश्रा(विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) की न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार के आरोपी पहलवान आदिवासी की जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया दिनांक 16.12.2019 को फरियादी की पुत्री अवस्यक अभियोक्त्री को आरोपी पहलवान द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में फरियादी द्वारा दिनांक 24.12.19 को पुलिस थाना छर्च में रिपोर्ट दर्ज कराई उक्त् रिपोर्ट से थाना छर्च ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 85/2019 अंतर्गत धारा 363 भादवि की अपराध पंजीबद्ध कर अभियोक्त्री की तलाश जारी की। अभियोक्त्री को बरामद कर उसके कथनानुसार आरोपी के विरूद्ध 366,376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट् का इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन अधिकारी के तर्कों के आधार पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया।
No comments:
Post a Comment