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Friday, November 26, 2021

सागर/ 6 वर्षों से अपराधों में लिप्त आरोपी को किया जिला बदर


सागर।
न्यायालय- श्रीमान दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी महोदय, सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी मुलायम पिता मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मुलायम पिता मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर का मूल निवासी होकर लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, आरोपी मारपीट, छेडछाड अवैध हथियार रखना, एस.सी./एस.टी. के प्रकरण, पैसों की मांग गाली-गलौज करना जैसी आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहा है जिसके विरूद्ध वर्ष 2005 से 09 प्रकरण पंजीबद्ध हुए है। जिससे आम जनता में इसका भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। आरोपी 2005 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपी मुलायम यादव के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए एवं आरोपी मुलायम यादव को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।                                                                                                                                                                    अवैध शराब परिवहन करने वाले वाहनों को किया राजसात

 सागर। न्यायालय- श्रीमान दीपक आर्य जिला दंडाधिकारी महोदय, सागर के न्यायालय द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 04 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय के समक्ष 04 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत किये गये जिसमें थाना बण्डा ने वाहन बोलेरो क्रमांक एम.पी. 15 बीए 0595 से कुल 63 बल्क लीटर अवैध शराब, थाना देवरी ने वाहन बोलेरो क्रमांक एम.पी. 04 सी एल 0168 से 972 बल्क लीटर शराब, थाना गढाकोटा ने वाहन मारूति ओमनी क्रमांक एम.पी. 15 बीए 3074 से 171 बल्क लीटर शराब एवं थाना केन्ट ने वाहन मारूति अल्टो 800 क्रमांक एम.पी. 15 सी बी 3369 कुल 180 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त की गयी। वाहन जप्त कर संबंधित थाने में धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अलग -अलग प्रकरणों से संबंधित जप्त वाहन पर श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा कार्यवाही की गयी और वाहन क्रमांक घटना में लिप्त पाये जाने से राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया। 

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