30 दिवस के अंदर कार्यवाहक पदोन्नति करने के दिये निर्देशशिवपुरी- मप्र वन विभाग में पदस्थ उप वन क्षेत्रपालों के लिए माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में दायर याचिका में महत्वपूर्ण फैसला गया है जिसके तहत अब वन विभाग के यह उप वन क्षेत्रपात्र जल्द ही पदोन्नति हो सकेंगें। इसे लेकर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 30 दिवस के अंदर कार्यवाही पदोन्नति करने के निर्देश दिए गए है।
बताना होगा कि मप्र कर्मचारी कांग्रेस के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष एस. पी.राय के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उपवन क्षेत्रपालों को वनक्षेत्रपालों के रिक्त पदों पर उच्चतर पद का प्रभार दिलाये जाने हेतु संगठन के प्रांताध्यक्ष मुनेंद्र सिंह परिहार द्वारा मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक5018 दिनांक 26/02/2024दायर की गई थी। बीती दिनांक 10/4/2024 को याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आदित्य अहीवासी के द्वारा सुसंगत तरीके से बहुत ही मजबूती के साथ संगठन का पक्ष रखते हुए कहा कि वनक्षेत्रपालों के कुल 430 पद रिक्त हैं जबकि केवल 86 उप वनक्षेत्रपालों को ही कार्यवाहक पद का लाभ दिया गया है।
जिसमे उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य सचिव वन विभाग एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को निर्देश जारी करते हुए कहा है आदेश की प्रामाणित प्रति प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर नियमानुसार कार्यवाहक पदोन्नति को लेकर बनाये गए मानदण्डों के अनुसार शेष उप वनक्षेत्रपालों की कार्यवाहक पदों की सूची जारी करें। माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले से समूचे मप्र के उप वनक्षेत्रपालों के द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संगठन के प्रांताध्यक्ष मुनेंद्र सिंह परिहार एवं कार्यकारी प्रांताध्यक्ष एस. पी.राय के द्वारा कर्मचारी हित मे किये गए कार्य के लिए संगठन का आभार व्यक्त किया है
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