शिवपुरी-पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड, अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, एस.डी.ओ.पी.अनुभाग पिछोर के मार्गदर्शन में बीती रात्रि खनियाधाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कंजर डेरा के पीछे ग्राम पनिहारा पर एक व्यक्ति दो कैनो मे हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कही ले जाने की फिराक मे खडा है। जिस पर तत्काल थाना प्रभारी खनियाधाना सुरेश शर्मा के द्वारा फोर्स के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देख कर भागा जिसे पकड़ा तो वह धर्म सिंह यादव पुत्र रामराजा यादव उम्र 35 साल निवासी क्रेशर के पीचे ग्राम पनिहारा थाना खनियाधाना निकला, आरोपी के पास में रखी प्लास्टिक की दो कट्टियों को चैक किया तो उनमे हाथ भट्टी की बनी हुई शराब भरी हुई थी जिसमे से तीखी गंद आ रही थी जिनमे 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरी हुई थी जिसकी कीमत करीबन 12000 रूपये है। आरोपी धर्मसिंह यादव सहित मौके पर ही दोनो कट्टियों को समक्ष पंचान अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट में विधिवत जप्त किया और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 224/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किया गया है। इस कार्यवाही में निरीक्षक सुरेश शर्मा, प्र.आर. दुर्गाचरण शर्मा, आर. संदीप, आर. अनूप, आर. हेमसिंह, आर. बलराम, आर. देवेश शामिल रहे।
शिवपुरी-पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड, अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, एस.डी.ओ.पी.अनुभाग पिछोर के मार्गदर्शन में बीती रात्रि खनियाधाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कंजर डेरा के पीछे ग्राम पनिहारा पर एक व्यक्ति दो कैनो मे हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कही ले जाने की फिराक मे खडा है। जिस पर तत्काल थाना प्रभारी खनियाधाना सुरेश शर्मा के द्वारा फोर्स के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देख कर भागा जिसे पकड़ा तो वह धर्म सिंह यादव पुत्र रामराजा यादव उम्र 35 साल निवासी क्रेशर के पीचे ग्राम पनिहारा थाना खनियाधाना निकला, आरोपी के पास में रखी प्लास्टिक की दो कट्टियों को चैक किया तो उनमे हाथ भट्टी की बनी हुई शराब भरी हुई थी जिसमे से तीखी गंद आ रही थी जिनमे 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरी हुई थी जिसकी कीमत करीबन 12000 रूपये है। आरोपी धर्मसिंह यादव सहित मौके पर ही दोनो कट्टियों को समक्ष पंचान अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट में विधिवत जप्त किया और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 224/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किया गया है। इस कार्यवाही में निरीक्षक सुरेश शर्मा, प्र.आर. दुर्गाचरण शर्मा, आर. संदीप, आर. अनूप, आर. हेमसिंह, आर. बलराम, आर. देवेश शामिल रहे।
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