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Wednesday, May 21, 2025

मंशापूर्ण मंदिर प्रबंधन से हमारा कोई बैर नहीं, स्वामित्व की भूमि पर कर रहे है निर्माण कार्य : श्रीमती संगीता संजय चतुुर्वेदी


मामला मंशापूर्ण मंदिर भूमि के अवैध कब्जे का, स्वामित्वधारी ने मा.न्यायालयों के पारित आदेशों पर बताया अपना अधिकार

शिवपुरी- हमारा मंशापूर्ण मंदिर प्रबंधन से कोई बैर नहीं है हम तो केवल अपने स्वामित्व की भूमि पर निर्माण कार्य करा रहे है, माननीय न्यायाधीश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार त्रिपाठी, माननीय न्यायाल कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा जारी 5.5.2025 का आदेश, माननीय जिला न्यायाधीश फास्ट टे्रक शिवपुरी के समक्ष एन.पी.सिंह द्वारा 20.12.2004 का जारी आदेश, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा 23.09.2015 को जारी आदेश यह प्रमाणित करते है कि मंशापूर्ण हनुमान मंदिर कत्थामिल के सामने ग्राम बछौरा स्थित भूमि सर्वे क्रं.435 पुराना सर्वे नं.414/11,414/12 के तहत भूमि हमारे स्वामित्व की है और हमें अपनी ही भूमि पर कार्य करने से जबरन रोका जा रहा है, इसके लिए मंशापूर्ण मंदिर पुजारी पं.अरूण शर्मा, पार्षद अमरदीप शर्मा सहित अन्य लोग शामिल है जो आए दिन विवाद करते है इस संबंध में हमारे द्वारा मंगलवार 20 मई 2025 को भी एसडीएम के समक्ष शिकायत दर्ज कर मामले में कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में उचित कार्यवाही की मांग की है। यह कहना है कि मंशापूर्ण मंदिर से सटे ग्राम बछौरा स्थित भूमि सर्वे क्रं.सर्वे क्रं.435 पुराना सर्वे नं.414/11,414/12 की स्वामित्व धारी श्रीमती संगीता संजय चतुर्वेदी एवं श्रीमती आशा अभिजीत भदौरिया निवासी शिवपुरी का जिन्होंने अपने स्वामित्व की भूमि के संबंध में संबंधित दस्तावेज बताए और मंदिर पुजारी के द्वारा मंदिर की भूमि पर जबरन अवैध कब्जा कराने के लगाए आरोपों को निराधार बताया।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भारत सरकार ने दिया था कब्जा, बाद में विक्रय कर स्वामित्वधारी ने क्रय की भूमि
मंशापूर्ण मंदिर से सटे ग्राम बछौरा स्थित भूमि सर्वे क्रं.सर्वे क्रं.435 पुराना सर्वे नं.414/11,414/12 की स्वामित्व धारी श्रीमती संगीता संजय चतुर्वेदी एवं श्रीमती आशा अभिजीत भदौरिया निवासी शिवपुरी ने बताया कि यह भूमि थीम रोड़ से लगी हुई है और यहां खसरा वर्ष 1951-52, 1952-53 में सर्वे नं.414/11,414/12 मिलकियत सरकार मध्य भारत अंकित है के अनुसार उक्त भूमि के भूमि स्वामी रामस्वरूप पुत्र श्रीराम वशिष्ठ का नाम खसरा में भूमि स्वामी के रूप में अंकित नाम भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भारत सरकार के निर्देशानुसार जो व्यक्ति जिस भूमि सर्वे नंबर पर पूर्व से काबिज चला आ रहा है उसका नाम उस भूमि सर्वे नंबर पर भूमि स्वामी स्वत्व पर म.प्र. शासन द्वारा प्रदान किये गये है, उसी के अनुरूप रामस्वरूप पुत्र श्रीराम वशिष्ठ का नाम भूमि स्वामी के रूप में इन्द्राज हुआ है जिनके निधन के उपरांत परिजनों के द्वारा इस भूमि को विक्रय पत्रों के माध्यम से विक्रय किया गया और हम स्वामित्वधारी के द्वारा इस भूमि को क्रय किया गया जिस पर हमारा आधिपत्य है तथा आपस में भी बंटवारा बटांकन हुआ है।

कलेक्टर ने आदेश जारी स्थगन आदेश को किया निरस्त, निर्माण कार्यो पर लगी रोक हटी
भू-स्वामी श्रीमती संगीता संजय चतुर्वेदी एवं श्रीमती आशा अभिजीत भदौरिया निवासी शिवपुरी ने बताया कि इस पूरे मामले में मंशापूर्ण मंदिर पुजारी अरूण शर्मा के द्वारा ग्राम बछौरा स्थित भूमि सर्वे क्रं.सर्वे क्रं.435 पुराना सर्वे नं.414/11,414/12 के संबंध में 13.12.2024 को उक्त भूमि शासकीय होने से उक्त सर्वे नंबर की जांच कराए जाने को लेकर न्यायालय कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर तत्समय प्रकरण निराकरण होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जब मामले की पड़ताल की गई तो यहां पाया गया कि अनावेदक योगेन्द्र शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि अनावेदक ने ग्राम बछौरा के सर्वे नं.435 में एक भखंड अंकित भसीन पुत्र सूरज भसीन से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.10.2023 से क्रय किया गया है जिस पर भूखंड निर्माण के समय मंदिर पुजारी अरूण शर्मा पार्षद अमरदीप शर्मा व अन्य व्यक्तियों के द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया और इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए पुजारी अरूण शर्मा के द्वारा एसडीएम के समक्ष आवेदन दिया गया जिस पर 15.10.2024 को निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी लेकिन जब जांच हुई तो उक्त रोक को हटा दिया गया और रोक हटने के बाद अब 5 मई 2025 को माननीय न्यायालय कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया कि ग्राम बछौरा स्थित भूमि सर्वे नं.435 में से मंदिर के लिए आने-जाने संबंधी रास्ता एवं अन्य तथ्यों की पुष्टि ना होने से आवेदक का आवेदन इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.12.2024 निरस्त किया जाता है।

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