शिवपुरी-पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले एंव नगर पुलिस अधीक्षक संजय चतुर्वेदी के मार्ग निर्देशन में विगत 29.03.2024 को रातौर रेल्वे ब्रिज के पास से आरोपी आकाश धानुक पुत्र प्रकाश धानुक निवासी दौलतसिंह होटल के पीछे थाना फिजीकल शिवपुरी से 5 किलो 300 ग्राम गांजा जप्त किया गया, जो आरोपी के विरुध्द अप.क्र. 224/24 धारा 8/20 एनडीपीएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
अपराध पंजीयन के उपरान्त विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां निरीक्षक कृपाल सिंह राठौड थाना प्रभारी कोतवाली व्दारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये साक्षियो के शीघ्रता से माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट शिवपुरी में कथन कराये गये एवं माननीय न्यायालय व्दारा आरोपी आकाश धानुक को दोषसिध्द किया गया और आरोपी को दण्डादेश देते हुये तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 25000रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण की कुशल विवेचना उनि. सुमित शर्मा व्दारा की गयी एवं कोर्ट मोहर्रर आर.हेमराज व्दारा साक्षियो को माननीय न्यायालय में नियत समय पर उपस्थित कराया गया नशे के विरुध्द एवं अवैध मादक पदार्थ विक्रय करने वालो के विरुध्द इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली टीआई कृपाल सिंह राठौड, उनि.सुमित शर्मा, प्र.आर. राजवीर विमल, आर हेमराज सिंह, आर.अजीत राजावत की विशेष भूमिका रही।
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