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Wednesday, August 20, 2025

पुलिस थाना पिछोर के प्रकरण अवैध शराब मामले में दो आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने किया दोषमुक्त


शिवपुरी-
जिले के पिछोर क्षेत्र में अवैध शराब के मामले में दो अभियुक्तो को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट शिवपुरी के द्वारा प्रकरण की सुनवाई उपरांत दोषमुक्त कर दिया गया। इस मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी  अधिवक्ता गजेन्द्र यादव के द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि सहायक उप निरीक्षक थाना पिछोर ने मुखबिर की सूचना पर से मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचकर दो व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो कैनों में 40-40 लीटर कुल 80 बल्क लीटर कच्ची शराब बरामद की और आरोपियों के विरूद्ध अवैध शराब का मामला आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया था। मामला जब पिछोर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होकर निर्णय की स्थिति में पहुंचा तो वहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट शिवपुरी के समक्ष तर्क एवं निर्णय के लिए आया। उक्त प्रकरण में तर्क एवं निर्णय के उपरांत माननीय न्यायालय ने उक्त आरोपी लखन व कैलाश यादव को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।

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