पिछोर-जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की जनसुनवाई के दौरान एवं पिछोर एसडीएम ममता शाक्य के द्वारा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ता गोविंद दास पाल की लगातार अनियमितताओं की शिकायतों के चलते कनिष्ठ खाद्यआपूर्ति अधिकारी जयदीप सिंह के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई।जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना अंतर्गत परिवहनकर्ता गोविंद दास पाल की लगातार शिकायतें की जा रही थी, कि परिवहन कर्ता द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य सामग्री कम दी जा रही है,तथा दुकानों का राशन खुर्द बुर्द किया जा रहा है, तथा कभी भी राशन समय पर विक्रेताओं को नहीं दिया जाता है जिससे राशन समय पर नहीं बांटा जाता था,इसके साथ ही ओवरलोड माल भरने की मांग की जाती थी, इस सम्बन्ध में पूर्व में भी विभागीय अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की जा चुकी है!
इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए जहां उनके द्वारा जांच की गई, जांच में दोषी पाए जाने पर एसडीएम पिछोर द्वारा कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन प्रदाय वितरण आदि को नियंत्रण करने की शक्तियों प्रदत की गई हैं धारा 3(2) उल्लंघन सिद्ध होता है कोई व्यक्ति धारा तीन के अधीन आदेश का उल्लंघन करने पर 7(1)(क) 2 के अंतर्गत दंडनीय है! परिवहन कर्ता गोविंद दास पाल वाहन मालिक एमपी 33 जेड. सी 8858 के विरुद्ध पूर्व में किए गए राशन खुर्द वुर्द एवं समय से राशन नहीं पहुँचाने तथा अन्य अनियमिताओं को लेकर 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया!

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