शिवपुरी- पुलिस अधीक्षक अमन सिह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी पोहरी आनंद राय के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बैराढ़ सुरेश शर्मा के द्वारा बीती रात्री में जरिये मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि बेडयि़ा समाज का एक व्यक्ति टोरियापुरा रोड़ आम रास्ता सरकारी बोर के पास बैराड़ में अबैध कच्ची शराब परिवहन करने की नियत से किसी वाहन के आने के इंतजार में शराब की कैनें लेकर बैठा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम गठित कर रवाना किया गया एवं मुखबिर के बताये स्थान टोरियापुरा रोड़ आम रास्ता सरकारी बोर के पास बैराड़ पहुंचे तो कैनों के पास एक व्यक्ति बैठा मिला जिसे घेर कर पकडा एवं नाम पता पूँछा तो वह सेनसिंह बेङिया पुत्र लक्ष्मण सिंह बेङिया उम्र 35 साल निवासी गायत्री कालोनी बैराड़ निकला, जिसके कब्जे से हाथ भट्टी की बनी देशी कच्ची शराब कुल 65 लीटर शराब जप्त की गई। आरोपी से शराब रखने व विक्री करने का लायसेन्स चाहा तो न होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का दण्डनीय पाया जाने से शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया। इस कार्यवाही में निरी सुरेश शर्मा, प्र.आर.हरिओम जाटव, आर.अतर सिंह रावत, आर.रविन्द्र धाकङ, आर.संदीप राठौर, आर. देवेन्द्र राठौर शामिल रहे।
शिवपुरी- पुलिस अधीक्षक अमन सिह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी पोहरी आनंद राय के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बैराढ़ सुरेश शर्मा के द्वारा बीती रात्री में जरिये मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि बेडयि़ा समाज का एक व्यक्ति टोरियापुरा रोड़ आम रास्ता सरकारी बोर के पास बैराड़ में अबैध कच्ची शराब परिवहन करने की नियत से किसी वाहन के आने के इंतजार में शराब की कैनें लेकर बैठा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम गठित कर रवाना किया गया एवं मुखबिर के बताये स्थान टोरियापुरा रोड़ आम रास्ता सरकारी बोर के पास बैराड़ पहुंचे तो कैनों के पास एक व्यक्ति बैठा मिला जिसे घेर कर पकडा एवं नाम पता पूँछा तो वह सेनसिंह बेङिया पुत्र लक्ष्मण सिंह बेङिया उम्र 35 साल निवासी गायत्री कालोनी बैराड़ निकला, जिसके कब्जे से हाथ भट्टी की बनी देशी कच्ची शराब कुल 65 लीटर शराब जप्त की गई। आरोपी से शराब रखने व विक्री करने का लायसेन्स चाहा तो न होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का दण्डनीय पाया जाने से शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया। इस कार्यवाही में निरी सुरेश शर्मा, प्र.आर.हरिओम जाटव, आर.अतर सिंह रावत, आर.रविन्द्र धाकङ, आर.संदीप राठौर, आर. देवेन्द्र राठौर शामिल रहे।

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