ग्राम पंचायत सेमरी में ग्रामीणजनों के लिए आयोजित हुई विशेष ग्रामसभाशिवपुरी/पिछोर-''विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियमÓÓ 2025 (वीबी-जीरामजी) के अन्तर्गत मानक वित्तपोषण और उद्देश्यात्मक मानदंडों को सुनिश्चित किया गया है जिससे हर पात्र श्रमिक को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित होगा, इस अधिनियम से परिसंपत्ति सृजन, आजीविका विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन व रोजगार वृद्धि से विकास को गति मिलेगी, जिससे गांवों में सतत समृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए डिजिटलाइजेशन एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, रोलगार की गारंटी अब 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन की गई है। इस महती योजना के बारे में जानकारी प्रदान की जनपद पंचायत पिछोर के सीईओ एन.एस.नरवरिया ने जो ग्राम पंचायत सेमरी में आयोजित विशेष ग्रामसभा के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के संदर्भ में जानकरी प्रदान कर रहे थे।
यहां विकसित भारत- जीरामजी अधिनियम 2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं प्रदत्त कानूनी अधिकारों के संबंध में व्यापक जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत सेमरी सहित समूचे जिले की ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जनपद पंचायत पिछोर की ग्राम पंचायत सेमरी में शुक्रवार को जिला पंचायत शिवपुरी के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एन.एस. नरवरिया के मुख्य आतिथ्य में विशेष ग्राम सभा का किया गया जिसमें उपस्थित ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी दी गई।
जिला पंचायत शिवपुरी के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एन.एस. नरवरिया ने बताया कि ''विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियमÓÓ 2025 (वीबी-जीरामजी) के अन्तर्गत मानक वित्तपोषण और उद्देश्यात्मक मानदंडों को सुनिश्चित किया गया है जिससे हर पात्र श्रमिक को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित होगा। इस अधिनियम से परिसंपत्ति सृजन, आजीविका विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन व रोजगार वृद्धि से विकास को गति मिलेगी, जिससे गांवों में सतत समृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए डिजिटलाइजेशन एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रो?गार की गारंटी अब 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन की गई है।
जिला पंचायत शिवपुरी के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एन.एस. नरवरिया ने बताया कि ''विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियमÓÓ 2025 (वीबी-जीरामजी) के अन्तर्गत मानक वित्तपोषण और उद्देश्यात्मक मानदंडों को सुनिश्चित किया गया है जिससे हर पात्र श्रमिक को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित होगा। इस अधिनियम से परिसंपत्ति सृजन, आजीविका विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन व रोजगार वृद्धि से विकास को गति मिलेगी, जिससे गांवों में सतत समृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए डिजिटलाइजेशन एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रो?गार की गारंटी अब 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन की गई है।
इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत द्वारा विकसित भारत- जीरामजी अधिनियम-2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं प्रदत्त कानूनी अधिकारों के संबंध में व्यापक जन जागरुकता लाने के उद्देश्य से होडिंग लगाए गए। ग्रामीण महिलाओं ने तख्ती एवं बैनर लेकर प्रचार-प्रसार किया। जॉब कार्ड ई-केवाईसी हेतु शेष रहे व्यक्तियों की सूची का वाचन ग्राम सभा में किया गया, मृत, स्थाई पलायन की सूची तैयार कर जॉब कार्ड से नाम विलोपित करने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया। संबल योजनांतर्गत तीन हितग्राहियों के आवेदनों पर ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजे गए। इस अवसर पर सरपंच श्रीमती ममता अहिरवार, सचिव अजब सिंह लोधी, ग्राम सभा के नोडल अधिकारी, पीसीओ माथुर, शिक्षक एवं समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।


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