वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी व अन्य अधिवक्ताओं ने अभियुक्त की ओर से की पैरवीशिवपुरी- बीती 21 अप्रैल 2024 को ग्राम बरखेड़ा हाट जिला गुना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मामले में अभियुक्त के रूप में विवेक उर्फ रामअवतार रघुवंशी निवासी बामोर जिला गुना के विरूद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब यह मामला माननीय विशेष के न्यायालय(एमपीडीपीके एक्ट) के समक्ष पहुंचा तो यहां आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय तिवरी व अन्य सहयोगी अधिवक्ताओं के द्वारा पैरवी की गई और वकीलों के ठोस आधार व दलीलों के आधार पर माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा लूट व हत्या के आरोपी से अािभयुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया।
अभियोजन की कहानी अनुसार बीती 21 अप्रैल 2024 को संजेश कुशवाह अपनी टाटा टियागो कार से अपने गांव बरखेड़ा हाट से गुना जाने की कहकर निकला था, सायं लगभग 5 बजे संजेश के भाई राजेन्द्र को सूचना दिली कि उसका भाई घायल अवस्था में फोरलेन हाईवे बरखेड़ा पुल के पास थाना बदरवास क्षेत्र में घायल अवस्था में पड़ा है। राजेन्द्र कुशवाह ने बरखेड़ा आकर देखा तो पाया कि उसके बड़े भाई संजेश की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर से थाना बदरवास में अपराध क्रं.142/2024 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। यहां माननीय विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी विवेक उर्फ रामअवतार रघुवंशी निवासी बामोर जिला गुना के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अभिभाषक संघ शिवपुरी के अध्यक्ष विजय तिवारी तथा आरोपी अभिषेक रघुवंशी निवासी ग्राम उकावल के अधिवक्ता गिरीश गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा पेश ठेास दलीलों से सहमत होते हुए आरोपीगण को लूट एवं हत्या के सनसनीखेज अपराध से दोषमुक्त करार दिया।

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