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Friday, September 4, 2026

राशन आवंटन में हेराफेरी पर कलेक्टर का सख्त रुख,अनियमितता एवं लापरवाही पर निलंबन और विभागीय जांच की चेतावनी


राशन आवंटन में हेराफेरी पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी

शिवपुरी-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अनुविभाग पिछोर (तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अनुविभाग कोलारस) गौरव कदम को शासकीय ऑनलाइन राशन पोर्टल पर गंभीर अनियमितता एवं राशन गबन के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जारी कारण बताओ नोटिस के तहत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गौरव कदम की कोलारस अनुविभाग में पदस्थापना अवधि (मार्च 2025 से नवंबर 2025) के दौरान शासकीय ऑनलाइन राशन पोर्टल पर गंभीर अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व अवधि का अतिरिक्त आवंटन (अतिरिक्त राशन) दिखाकर उसे बैक डेट तरीके से घटाया या हटाया गया। इस कागजी हेराफेरी के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर 27 से 85 क्विंटल तक अतिरिक्त खाद्यान्न अवैध रूप से हटाया गया। जांच में ग्राम वरखेड़ाखुर्द, चितार, मकरारा एवं एजवारा की राशन दुकानों में खाद्यान्न की हेराफेरी किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। 

साथ ही अनुविभाग पिछोर में स्थानांतरण होने के उपरांत  भी खाद्यान्न व्यवस्था की सही तरीके से निगरानी और पर्यवेक्षण न करने के कारण खाद्यान्न व्यवस्था प्रभावित हुई है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने इस कृत्य को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए निर्देशित किया है कि वे अपना स्पष्टीकरण 09 सितंबर 2026 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि तक संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में म.प्र. सिविल (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत निलंबन एवं विभागीय जांच की कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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