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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Wednesday, September 23, 2020

सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा

 



शिवपुरी
-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सिद्धि मिश्रा (विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट) सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपी छतर सिंह यादव उर्फ अतर सिंह का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा की गई।


मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 14/02/2020 को आरोपी छतर सिंह का  अभियोक्तरी की मां के मोबाइल पर फोन आया कि वह घर के बाहर खड़ा है। अभियुक्त री उसकी बातों में आकर उससे मिलने घर के बाहर गई तो अतर सिंह और भूरा यादव दोनों बगल में ट्रक के पास ले आए और दोनों आरोपियों ने जबरदस्ती बलात्कार किया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना फिजिकल में अपराध क्रमांक 107/2020 धारा 363,376डी,323,506,34 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराई। थाना फिजिकल ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी छतर सिंह यादव उर्फ अतर सिंह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।

घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को जेल

शिवपुरी-न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया  द्य प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।
          मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि  दिनांक 5 सितंबर 2020 की शाम करीबन 8रू00 बजे फरियादिया बहन कमलेश के साथ अपनी दुकान में बैठी थी तभी उसका ताऊ राजू कुशवाह शराब पीकर आया और मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा। तभी डब्बू कुशवाह व राकेश कुशवाह आ गए और फरियादिया की दुकान में घुसकर गालियां देने लगे फरियादिया की बहन कमलेश ने डब्बू से गालियां देने को मना किया तो डब्बू ने कमलेश की लाठी से मारपीट की। फरियादिया बचाने गई तो राकेश ने उसे लाठियां मारी, झगड़े की आवाज सुनकर फरियादिया की छोटी बहन राजवती व पिता चौआ कुशवाह आ गए तो राकेश व डब्बू ने उन दोनों की लाठियों से मारपीट की जिससे उन्हें चोटें आई, घटना की रिपोर्ट थाना कोलारस में अपराध क्रमांक 333/20 धारा 452,323,294,506,34 भा द वि लेख की गई, आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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