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Tuesday, June 13, 2023

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी का ऋण अदा ना करने पर 2 माह का साधारण कारावास एवं दो लाख दस हजार रूपये प्रतिकर लगाया


शिवपुरी
-श्री राम फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रवंधक रावेंद्र शर्मा द्वारा बताया गया कि श्याम सिंह धाकड़ पुत्र हरज्ञान धाकड़ निवासी ग्राम झिरी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी ने कंपनी से वाहन क्रमांक एमपी 33 ए 4251 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी अमित प्रताप सिंह के द्वारा आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास एवं दो लाख दस हजार रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर विनय कुमार चौबे के द्वारा पैरवी की गई।

     परिवादी रावेंद्र शर्मा के अनुसार अभियुक्त श्याम सिंह धाकड़ पुत्र हरज्ञान धाकड़ निवासी ग्राम झिरी तहसील पोहरी जिला शिवपुरी के द्वारा परिवादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमि. शिवपुरी जिला शिवपुरी से एक वाहन ट्रैक्टर क्र.एमपी 33 ए 4251 को क्रय करने हेतु लोन प्राप्त किया था, जो परिवादी को किश्तों में अदा किया जाना था किन्तु अभियुक्त द्वारा संपूर्ण राशि अदा नहीं की गई एवं परिवादी का 469676/- रूपये बकाया निकल रहा था, उक्त राशि की मांग पर अभियुक्त श्याम सिंह धाकड़ ने पंजाब नेशनल  बैंक शाखा शिवपुरी का एक चेक क्रं. 633901 दिनांक 09.11.17 को राशि 1,56,559 रूपये का परिवादी कंपनी को स्वयं के हस्ताक्षर कर दिया था, परिवादी ने जब उक्त राशि को प्राप्त करने अपने बैंक खाते में चैक लगाया तो वह दिनांक 13.11.17 को  चेक इस टीप के साथ कि खाते में निधि कम है वापस कर दिया। 

उक्त चैक बाउंस होने के पश्चात परिवादी ने अपने अभिभाषक  के माध्यम से उक्त राशि प्राप्त करने हेतु अभियुक्त को नोटिस जारी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी आरोपी श्याम सिंह धाकड़ के द्वारा फरियादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कं.लिमि. को कोई राशि अदा नहीं की गई। उक्त राशि प्राप्त करने एवं न्याय पाने के लिए फरियादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कं.लिमि. ने अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह ने प्रकरण में साक्ष्य का विवेचन करने के बाद अभियुक्त श्याम सिंह धाकड़ को दोषी पाते हुए आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास और  2,10,000 रूपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर अदा ना करने पर अभियुक्त श्याम सिंह धाकड़ को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतने का निर्णय पारित किया। इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।  

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