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Tuesday, October 3, 2023

जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉ.नीतेश शर्मा के 1 लाख से अधिक का विद्युत बिल किया माफ


जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉ.नीतेश शर्मा के 1 लाख से अधिक का विद्युत बिल किया माफ

शिवपुरी-जिला उपभोक्ता आयोग ने किये लाखों के विद्युत बिल माफ शिवपुरी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवदुरी द्वारा डॉ.नीतेश शर्मा के अधिवक्ता अजय जैन व ऋतु शर्मा एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पर से जिला आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा एवं आयोग कें सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा व श्रीमती अंजू गुप्ता द्वारा विद्युत मण्डल शिवपुरी के विरुद्ध अपना फैसला सुनाया है।

प्रकरण इस प्रकार है कि ओम डेन्टल क्लीनिक के संचालक डा. नीतेश शर्मा द्वारा विद्युत मण्डल से डेन्टल क्लीनिक हेतु विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था, आवेदक द्वारा जिस पर प्रेषित बिलो को भुगतान अण्डर प्रोटेस्ट करवाया गया, चूंकि मीटर रीडर द्वारा आवेदक को मोबाईल के वाट्सएप पर आंकलित खपत के आधार पर 1,77,353 रूपये का बिल भेजा जिसके प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अपनी शिकायत व आपत्ति विद्युत मण्डल कार्यालय पर दर्ज करायी। आपत्ति विधुत मण्डल के द्वारा निराकरण न किये जाने पर आवेदक द्वारा सीएम हेल्पलाईन व अन्य सम्बन्धित विभागों में आवेदन दिये लेकिन विद्युत मण्डल द्वारा फिर भी आवेदक के त्रुटिपूर्ण बिलो को निरस्त नहीं किया बल्कि बिजली कनेक्कशन काटा व जबरन पूरा बिल भरवाया गया, 

तब आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता अजय जैन व ऋतु शर्मा एडवोकेट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मक्षेविविकंलि के विरूद्ध परिवाद पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा द्वारा रिकॉर्ड पर आये साक्ष्य दस्तावेज व जबाब तथा उभय पत्रों के दृष्टिगत रखते हुए आवेदक डॉ.नीतेश के पक्ष में अनावेदक विद्युत मण्डल के विरूद्ध आदेश पारित किया कि जुलाई से दिसम्बर तक खपत के बिल दिये गये समस्त अंाकलित

खपत बिल निरस्त कर दिए गए है और नए संशोधित बिजल प्रदान करते हुए जमा की राशि आगामी बिलो मे समायोजित किए जाने को आदेश दिया गया तथा मानसिक क्षति व प्रकरण व्यय की राशि 4000 रूपये भी आवेदक को अदा करने हेतु विद्युत मंण्डल शिवपुरी को आदेशित किया है।

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