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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Saturday, October 7, 2023

साईबर क्राईम एवं सेक्सूयल एव्यूज विषय पर कार्यशाला


शिवपुरी-
वर्तमान समय में हर व्यक्ति मोबाईल, कम्प्यूटर इंटरनेट आदि आई.टी. उपकरणों के माध्मय से जुड़ा हुआ है और जहॉ कोई अवष्किर व्यक्ति की आवश्यकता अथवा सुविधा हेतु तैयार किया जाता है। कहीं न कहीं ऐसे अविष्कार के दुरूपयोग के कारण उससे होने वाले दुष्परिणामों एवं अपराधों से बचाने के लिये आम व्यक्ति को जागरूक करना एवं उनसे संबंधित नवीन कानून से अवगत कराना प्रत्येक जागरूक व्यक्ति का दायित्व बन जाता है। इसी क्रम में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 01 शिवपुरी में साईबर क्राईम एवं सेक्सूयल एव्यूज विषय पर स्कूल शिक्षकों हेतु मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान जिला न्यायाधीश/सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि यदि किसी बालक के साथ लैंगिक अपराध जैसे प्रवेशन लैंगिक हमला गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, अंग विच्छेद, प्रदर्शन, बालक को अश्लील वीडिया दिखाना अथवा इलैक्ट्रोनिक अंकीय साधनों से पीछा करना, पोर्नग्राफी के लिए बालक का उपयोग, इंटरनेट, व्हाटसप आदि से प्रसारित करना, बालक से संबंधित कोई भी रिपोर्ट अथवा टीका टिप्पणी जिससे उसकी निजता का उल्लंघन हो अथवा बालक की पहचान प्रकट हो आदि समस्त कार्य निषिद्ध हैं। 

इस अवसर पर सायबर सेल प्रभारी कृपाल सिंह ने पावर पांइट प्रजेटेशन के माध्यम से साईबर क्राईम अंतर्गत होने वाले विभिन्न अपराध जैसे- फिसिंग, अनाधिक्त उपयोग एवं हैकिंग, रेनसमवेयर, वैब हाईजैकिंग, पॉर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण, साइबर स्टॉकिंग, सर्विस अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, वायरस अटैक, सॉफ्टवेयर पायरेसी वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अपराध आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति अपराध को कैसे अंजाम देते हैं एवं व्यक्ति किस प्रकार से इन अपराधियों के चंगुल में फसता है व ऐसी विक्रत मानसिकता वाले व्यक्तियों से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए उक्त विषयों पर जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र कुमार चढ़ार ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन स्वाती वांजल ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य  विवेक श्रीवास्तव एवं लीगल एड क्लब प्रभारी रतीराम धाकड़ सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।

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