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Friday, December 27, 2024

अवैध उत्खनन कवरेज करने गए मीडियाकर्मी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी पहुंचे जेल, कोतवाली पुलिस ने की सक्रिय कार्यवाही


कोतवाली पुलिस ने की सक्रिय कार्यवाही, घटना के बाद चंद पलों में पकड़ा गया आरोपी

शिवपुरी-शहर के मीडियाकर्मी देवेन्द्र समाधिया निवासी झांसी रोड़ शिवपुरी के द्वारा अपने बेटे को स्कूल छोड़ते जाते वक्त जानकारी मिली कि अवैध उत्खनन किया जा रहा है इस सूचना पर तत्काल न्यूज कवरेज करने पहुंचे देवू समाधिया से उत्खननकर्ताओं ने अभद्रता करते हुए गाली-गलौज व मारपीट कर दी और मीडिया साथी वहां से जैसे-तैसे सकुशल निकल पाया। अपने साथ हुई इस घटना को लेकर तत्काल पुलिस थाना कोतवाली प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ के द्वारा कार्यवाही करते हुए मीडियाकर्मी के साथ अभद्रता व मारपीट करने वाले आरोपी को घटना के चंद समय में ही गिरफ्तार करते हुए जेल पहुंचाया गया और कार्यवाही की गई।

जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली पर फरियादी देवेन्द्र समाधिया पुत्र चीरहरण शर्मा उम्र 43 साल नि. कालीमाता मंदिर के पास झांसी रोड शिवपुरी ने बताया कि शुक्रवार 27 दिसम्बर की सुबह करीब 09 बजे वह अपने बेटे को फतेहपुर रोड़ स्थित होली बड्स स्कूल पर छोड़कर वापस अपने घर लौट रहा था जैसे ही फतेहपुर स्थित पुलिस लाईन के पास पहुँचा तो देखा कि फतेहपुर शमशान घाट तरफ से एक ट्रेक्टर ट्राली मे लाल मुरम भरकर रोड़ तरफ आ रहा था, जिस पर उस ट्रेक्टर ट्राली का फोटो खींच लिए, इसके बाद मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां उन लोगो से पूछा कि यहाँ खुदाई क्यो कर रहे हो, इस पर वहाँ मौजूद लेवर ने बताया कि यहां गजराज रावत खुदाई करवा रहा है, जिस पर देवू समाधिया अपनी मोटरसाईकिल से घर की और लौटने लगे, तभी एक कार से गजराज रावत व उसका एक अन्य साथी आये और आते से ही मीडियाकर्मी साथी से वीडियो बनाने को लेकर अभद्रता व गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी दी गई,  साथ ही गजराज रावत ने मारपीट करदी एवं व मीडियाकर्मी की बाईक की चाबी व स्वेटर को साथ ले गये और जान से खत्म करने की धमकी देकर वहां से भाग गए।

अपने साथ हुई इस घटना को लेकर थाना कोतवाली पुलिस को सूचना दी एवं मौके पर थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ पुलिस बल के साथ पहुंचे और आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 800/24 धारा 296,115(2).351(2),3(5) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया। इस मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रकरण के आरोपी गजराज रावत पुत्र मंगल सिंह रावत उम्र 50 साल नि.ग्राम सतेरिया थान देहात शिवपुरी को धारा 170 बीएनएसएस में गिर0 कर माननीय एसडीएम कोर्ट भेजा गया जहाँ से आरोपी का जेल वारंट बनने से जिला जेल शिवपुरी में दाखिल कराया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली निरीक्षक कृपाल सिंह राठौड, उनि.सुमित शर्मा, प्र.आर.योगेश राठौड, प्र.आर. राजवीर, आर.सलमान की विशेष भूमिका रही।

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