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Wednesday, February 18, 2026

नकली खाद के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त



शिवपुरी-
जिले के कोलारस क्षेत्र में पुलिस द्वारा नकली खाद का कारोबार करने वाले आरोपी को संपूर्ण अनुसंधान उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रकरण माननीय न्यायलय कोलारस से कमिट होने के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के समक्ष आया, इसके बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी के समक्ष उक्त प्रकरण में संपूर्ण न्यायालयीन साक्ष्य होने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आए साक्ष्य के उपरांत माननीय न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के ठोस प्रति परीक्षण एवं प्रति परीक्षण में आई कमियों के आधार पर आरोपी को अपराध से बरी किया गया।

पुलिस थाना कोलारस के उपनिरीक्षक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खड़कसिंह पुत्र पंचू राम जाटव निवासी कोलारस सस्ते डीएपी खाद को महंगे डीएपी खाद इफ्को व आईपीएल बोरियों में भरकर फर्जी बोरियां बनाकर किसानों को बेच रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स व कृषि विस्तार अधिकारी एवं तकनीकि आत्मा परियोजना कोलारस को साथ लेकर खड़क सिंह के घर पराई की पौर कोलारस पहुंचे, जहां उक्त दोनों अधिकारियों के द्वारा चैक करने पर पाया कि खड़क सिंह के द्वारा अन्य कंपनी का कोई अन्य उर्वरक रंग इत्यादि मिलाकर इफ्को एवं आईपीएल के डीएपी बोरियों में पैक किया जा रहा है तब खड़क सिंह से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमो लिया और यूरिया की 25 बोरियां सीलबंद एवं 18 बोरियां डीएपी आनंद की एक बोरी एवं आईपीएल, डीएपी एवं इफ्को डीएपी की दो खाली बोरियां पैकिंग करने का धागा 4 गट्टे जिन्हें आनंद व यूरिया में मिलाकर काले रंग से खाद बनाकर खाली बोरी में पैक कर किसानों को ऊंचे दामों पर बेचना बताया। 

मौके पर 25 यूरिया की डीएपी की 18 बोरियां, आनंद की एक बोरी, आईपीएल डीएपी की 30 सफेद खाली बोरियां और आईपीएल डीएपी की 20 बोरियां पीले खाली एवं इफ्को की दो बोरियां जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किए थे और आरोपी के उक्त कृत्य पर से भादसं की धारा 420,467,468 आईपीसी के तहत पाए जाने से मौके पर देहाती नालसी पंजीबद्ध क गई और थाना वापसी पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण माननीय न्यायलय कोलारस से कमिट होने के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के समक्ष आया, इसके बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी के समक्ष उक्त प्रकरण में संपूर्ण न्यायालयीन साक्ष्य होने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आए साक्ष्य के उपरांत माननीय न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के ठोस प्रति परीक्षण एवं प्रति परीक्षण में आई कमियों के आधार पर आरोपी को अपराध से बरी किया गया।

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