सागर/ थाना सानौधा अंतर्गत डंडे से मारपीट कर आहत हल्ले कुर्मी, गौरीशंकर, और सीतारानी को गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण मीनाबाई कुर्मी, मुकेश कुर्मी एवं रितिक उर्फ हरिओम कुर्मी को न्यायालय श्रीमान प्रशांत कुमार सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर की अदालत ने धारा 325 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 323 में 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार जैन द्वारा की गयी।
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आहत गौरीशंकर के द्वारा थाना सानोधा पहुंचकर अभियुक्त मुकेश कुर्मी, मीना कुर्मी एवं रितिक कुर्मी के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 07/12/2023 के सुबह 8:00 बजे वह तथा उसकी मां सीतारानी अपने घर के बाहर खडे थे तभी अभियुक्त मीनाबाई आकर उसे एवं उसके परिवार को बुराई पर से गंदी गंदी गालियां देने लगे उसने तथा उसकी मां ने गालियां देने से मना किया तो मीना कुर्मी ने पत्थर से सीतारानी के साथ मारपीट की। मीना कुर्मी का बेटा रितिक डंडा लेकर आया जिसने उसके साथ मारपीट। मीना कुर्मी का पति मुकेश भी डंडा लेकर आया तथा उसके साथ मारपीट की जिससे उसे चोटें आयीं पिता हल्ले कुर्मी बीच बचाव करने आये तो मुकेश ने उसके सिर में डंडा मार दिया फिर 108 एम्बुलेंस को फोन किया जिससे हम लोग अस्पताल गये। माता पिता को ईलाज हेतु हमीदिया भोपाल रैफर किया गया।
रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। साक्षियेां के कथन लेखबद्ध किये गये । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में साक्षियों के कथनों के अतिरिक्त चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण उपरांत माननीय न्यायालय श्रीमान प्रशांत कुमार सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर द्वारा आरोपीगण को उपर्युक्त सजा से दंडित किया गया।

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