सागर। न्यायालय- श्रीमान रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सीताराम उर्फ छोटू पिता लखन लोधी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी सीताराम के विरूद्ध धारा 450,376,506 भादवि एवं 3/4 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत इस आशय से रिपोर्ट लेख करायी कि आरोपी, अभियोक्त्रो जिसकी उम्र 16 वर्ष है को दिनांक 27.08.2020 से 01 साल पहले से परेशान करता था। दिनांक 27.08.2020 को रात्रि 02 बजे आरोपी नाबालिग के घर में धुसकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मुॅह दवाकर जबरदस्ती बलात्संग किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सीताराम का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
शराब के लिए पैसे ना देने पर दुकानवाले से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
सागर। न्यायालय- श्रीमान रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कमलेश कोरी निवासी जवाहर वार्ड देवरी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी इरशान खान के द्वारा दिनांक 17.09.2020 को रिपोर्ट लेखवाई गयी कि उसकी बस स्टेंड देवरी पर फलों की दुकान है। दुकान बंद कर घर जा रहा था तो रास्ते में आरोपीगण कमलेश कोरी एवं अनिल ने रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। फरियादी के पास पैसे ना होने से उसने देने से मना किया तो आरोपीगण गंलिया देने लगे और जेब में रखी छुरी निकालकर मारी जिससे फरियादी के हाथ में चोट कारित हुई। आरोपीगण ने धमकी दी कि अगर हमें शराब पीने के लिए पैसे नही दिये तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी ने आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कमलेश कोरी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
आम तोडने पर से घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त
सागर। न्यायालय- श्रीमान नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी सभी निवासी ग्राम सिरचौपी थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2020 के शाम करीब 6ः00 बजे फरियादी के घर पर कार्यक्रम चल रहा था तभी जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी आम के पेड़ से फल तोड़ने की पुरानी बुराई पर से हाथ में लाठी-ठंडे लेकर हमले की तैयारी करके फरियादी के घर में गंदी-गंदी गालियंा देते हुए घुस गए और फरियादी के साथ लाठी-डंडे से मारपीट करने लगे। फरियादी के परिवार के अन्य सदस्य बीचबचाव करने आये ंतो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे फरियादी एवं अन्य लोगों को गंभीर चोट आई। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना भानगढ़ में दर्ज कराई। थाना भानगढ़ ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपीगण को गिरिफतार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
महिला को जलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास से किया दंडित
सागर। न्यायालय- श्रीमान अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, देवरी ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.10.2018 को थाना बीना में रात्रि में ग्राम बुखारा में आगजनी की सूचना संतोष कुशवाहा द्वारा 100 डॉयल पर दी गयी थी, सूचना प्राप्त होने पर 100 डायल मौके पर पहुंची, देखा मिथलेश कुशवाहा के घर आग बुझाई गई। आगजनी के दौरान आग बुझाते समय राधा कुशवाहा, ममता, मिथलेश कुशवाहा आग बुझाने के दौरान झुलस गए थें। राधा बाई गंभीर रूप से जली हुई थी जिसे ईलाज हेतु बीना अस्पताल भेजा गया था, जहां राधा बाई की मृत्यु हो गई। राधाबाई ने मृत्यु पूर्व कथनों मंें बताया था कि पुरानी रंजिश पर से शंकर उर्फ रामशंकर कुशवाहा एवं अन्य ने उनके घर पर आग लगाई है। उक्त कथनों के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा मामले में आई साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत कराया एवं मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी रामशंकर को धारा 302 एवं 436 भादवि में दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Thursday, September 24, 2020
सागर/ जान से मारने की धमकी देकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
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