शिवपुरी- पुलिस अधीक्षक अमनसिंह राठौड़, अति. पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी कोलारस अवनीत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना बदरवास पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम ईश्वरी के हार मे बने मकान के पास शराब की पेटी बेचने कही ले जाने के उद्देश्य से रखे है उक्त मुखविर सूचना से फोर्स को अवगत कराकर सूचना की तस्दीक हेतु रवाना होकर मुखविर द्वारा बताये स्थान ग्राम ईश्वरी के हार मे पहुंचे तो एक व्यक्ति मकान के पास बने खुले टीनसेट मे तखत पर बैठा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकडा तो वह वीरसिंह पुत्र प्राणसिंह यादव उम्र 57 साल निवासी ग्राम ईश्वरी थाना बदरवास मिला और पास में तखत पर ढके कपडे को हटाकर देखा तो 10 पेटी देशी शराब की मिली, उक्त व्यक्ति से इतनी अधिक मात्रा मे शराब रखने व बेचने ले जाने के संबंध में वैध लाईसेंस चाहा तो नही होना बताया। उक्त आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने पर गिनती की गई तो 05 पेटी मे 50-50 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा के 250 क्वार्टर कुल 45 लीटर कीमती 20000/-रूपये एवं 05 पेटी मे 50-50 क्वार्टर देशी मदिरा मसाला के 250 क्वार्टर कुल 45 लीटर कीमती 25000/-रूपये के मिले। आरोपी के विरूद्ध थाना बदरवास में अपराध क्र.200/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।इस कार्यवाही में निरी.विकास यादव, सउनि राकेश शिवहरे, सउनि जगदीश पाराशर, सउनि किरण सोनी, आर अनिल सिकरवार, आर दर्शन रावत, आर. थान सिंह, आर.नीरज ओझा शामिल रहे।
शिवपुरी- पुलिस अधीक्षक अमनसिंह राठौड़, अति. पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी कोलारस अवनीत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना बदरवास पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम ईश्वरी के हार मे बने मकान के पास शराब की पेटी बेचने कही ले जाने के उद्देश्य से रखे है उक्त मुखविर सूचना से फोर्स को अवगत कराकर सूचना की तस्दीक हेतु रवाना होकर मुखविर द्वारा बताये स्थान ग्राम ईश्वरी के हार मे पहुंचे तो एक व्यक्ति मकान के पास बने खुले टीनसेट मे तखत पर बैठा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकडा तो वह वीरसिंह पुत्र प्राणसिंह यादव उम्र 57 साल निवासी ग्राम ईश्वरी थाना बदरवास मिला और पास में तखत पर ढके कपडे को हटाकर देखा तो 10 पेटी देशी शराब की मिली, उक्त व्यक्ति से इतनी अधिक मात्रा मे शराब रखने व बेचने ले जाने के संबंध में वैध लाईसेंस चाहा तो नही होना बताया। उक्त आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने पर गिनती की गई तो 05 पेटी मे 50-50 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा के 250 क्वार्टर कुल 45 लीटर कीमती 20000/-रूपये एवं 05 पेटी मे 50-50 क्वार्टर देशी मदिरा मसाला के 250 क्वार्टर कुल 45 लीटर कीमती 25000/-रूपये के मिले। आरोपी के विरूद्ध थाना बदरवास में अपराध क्र.200/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।इस कार्यवाही में निरी.विकास यादव, सउनि राकेश शिवहरे, सउनि जगदीश पाराशर, सउनि किरण सोनी, आर अनिल सिकरवार, आर दर्शन रावत, आर. थान सिंह, आर.नीरज ओझा शामिल रहे।
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