शिवपुरी- जिले के कोलारस क्षेत्रांतर्गत आने वाले मानीपुरा में जमीनी खरीदी को लेकर व्यापारी को दिया गया चैक बाउंस हो गया और जमीन खरीदार व्यापारी के साथ 18 लाख की धोखाधड़ी हो गई। मामले को लेकर व्यापारी ने अपने वकील के माध्यम से संबंधितों को फिलहाल नोटिस जारी कराया है और भुगता यदि नहीं किया गया तो सबंधित भू-विक्रेताओं के विरूद्ध पुलिस थाना कोलारस में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कराया जाएगा।फरियादी बालचंद गुप्ता पुत्र प्रहलाददास गुप्ता निवासी कृष्णपुरम कॉलोनी, तहसील व जिला शिवपुरी ने बताया कि उसने बीती 02.08.2024 को विक्रय पत्र ई.पंजीकरण संख्या एम.पी.392942024ए,1984487 से योगेन्द्र सिंह जादौन दिनांक 29.07.2024 को विक्रय पत्र ई.पंजीकरण संख्या एम.पी.392942024ए,1967343 से अभय प्रताप सिंह सिकरवार तथा दिनांक 02.08.2024 को विक्रय पत्र ई.पंजीकरण संख्या एम.पी.392942024ए,1984521 से अशोक कुमार तिवारी के हित में भूमि स्थित ग्राम मानीपुरा तह.कोलारस व जिला शिवपुरी के सर्वे नं.249/2,250,251 रकवा क्रमश: 1.10 है., 0.563 है., 0397 है. से योगेन्द्र सिंह जादौन के हित में 0.20 है., अभप्रताप सिंह सिकरवार के हित में रकवा 0.30 है. एवं अशोक कुमार तिवारी के हित में रकवा 0.53 है. की खरीदी की थी लेकिन इस खरीदी के बाद भी भुगतान को लेकर फरियादी व्यापारी बालचंद गुप्ता को भूमि से संबंधित 18 लाख रूपये की राशि को लेकर चैक दिए गए लेकिन जब व्यापारी ने राशि प्राप्त करने के लिए बैंक में चैक लगाए तो वह बैंक से बाउंस हो गए और जब व्यापारी ने अपनी दी गई राशि प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया तो संबंधितों के द्वारा ना तो जमीन का विक्रय किया गया और ना ही दी गई राशि प्रदाय की।
इन हालातों के मद्देनजर फिलहाल व्यापारी बालचंद गुप्ता के द्वारा संबंधितों के द्वारा की गई धोखाधड़ी को लेकर अपने अभिभाषक के माध्यम से नोटिस जारी किया है, यदि समय रहते व्यापारी को राशि नहीं मिली तो वह सबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर उक्त तीनों लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध कराने को बाध्य होंगें।
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