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Saturday, January 24, 2026

चैक बाउंस मामले में न्यायालय ने एक वर्ष के साश्रम कारावास एवं 4,48, 625 रुपए प्रतिकर से किया दण्डित


शिवपुरी-
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी धर्मवीर सिंह राठौर द्वारा प्रकरण एससीएनआईए 316/2021 के परिवादी अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार कर आरोपी सुमंत सिंह रावत को 448625 रुपए प्रतिकर व एक वर्ष के साश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि आरोपी सुमंत सिंह रावत ने परिवादी यशवंत धाकड से तीन लाख रुपए उधार प्राप्त किए थे जिसके एवज में आरोपी द्वारा अपने बैंक खाते का चैक प्रदान किया गया था जो परिवादी द्वारा निश्चित समयावधि में उक्त चैक को क्लियरेंस हेतु बैंक में प्रस्तुत किया जो बैंक द्वारा अनादरित (बाउंस) कर दिया गया, तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया के माध्यम से आरोपी सुमंत सिंह रावत निवासी ग्राम बिलोकला पोस्ट राजश्री जिला शिवपुरी को नोटिस प्रेषित किया जो अभियुक्त ने प्राप्त कर लेने के उपरांत भी चैक राशि 300000 रुपए का भुगतान नहीं किया तब परिवादी ने विद्वान् अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया के माध्यम से न्यायालय में अभियुक्त सुमंत रावत के विरूद्ध परिवाद पेश किया।

 न्यायालय द्वारा आरोपी को जरिए वारंट तलब किया तब आरोपी द्वारा न्यायालय में अपनी जमानत करवाई गई एवं ट्रायल के दौरान न्यायालय द्वारा विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में पेश की गई साक्ष्य व रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया द्वारा किए गए तर्कों एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टांतो से सहमत होकर आरोपी को एक वर्ष के साश्रम कारावास व 448625 रुपए का प्रतिकर से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, प्रतिकर जमा न करने पर अतिरिक्त दण्ड भुगताने का आदेश पारित किया है प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ एडवोकेट जितेन्द्र समाधिया द्वारा की गई।

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