आदिवासी परिवारों को दिलाया गया उनकी भूमि का कब्जा, प्रशासनिक कार्यवाही से कब्जाधारियों में मचा हड़कंपशिवपुरी-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार बुधवार को राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए जनजातीय वर्ग के कृषकों की भूमियों से अवैध कब्जा हटाया गया है। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
ग्राम हातोद निवासी कला पत्नी जनवेद आदिवासी, शीला पत्नी अतर सिंह एवं सुनील पुत्र अतर सिंह आदिवासी ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम हरनगर स्थित उनकी भूमि सर्वे क्रमांक 330/2, 471, 476 एवं 559, कुल रकबा 2.5200 हेक्टेयर पर सिमरपाल सिंह एवं प्रतिपाल सिंह द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। अपनी समस्या लेकर आवेदक जनसुनवाई में भी पहुंचे। इस मामले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने तहसीलदार को कार्यवाही के निर्देश दिए। बताना होगा कि यहां कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा के मार्गदर्शन में हल्का पटवारी के रूप में भरत श्रीवास्तव कार्यरत थे जो लगातार आदिवासियों के हितों को लेकर कार्य कर रहे थे, ऐसे में आदिवासी परिवारों की कृषक भूमि पर कब्जे को लेकर हल्का पटवारी के द्वारा भी जानकारी दी गई थी और वह स्वयं भी आदिवासियों की भूमि को कब्जा मुक्त कराने का प्रयास कर रहे थे लेकिन जब कब्जाधारियों के द्वारा उनकी समझाईश काम नहीं आई तब जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार के द्वारा उक्त कार्यवाही को अंजाम देकर आदिवासियों की भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया।
सीमांकन एवं जांच के बाद जारी हुआ बेदखली आदेश
प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा के मार्गदर्शन में कार्यरत हल्का पटवारी भरत श्रीवास्तव के द्वारा उक्त भूमि का विधिवत सीमांकन एवं मौका जांच कराई गई। जांच उपरांत अवैध कब्जाधारी को तलब किया गया, जहां उसने संबंधित भूमि पर कब्जा किया जाना स्वीकार किया। इसके बाद बेदखली आदेश जारी किया गया और भूमि स्वामी को भूमि का वैध कब्जा दिलाया गया।
लगाया गया अर्थदंड
आदेश के अनुपालन में बुधवार को राजस्व दल द्वारा मौके पर पहुंचकर संबंधित आवेदकों को भूमि का विधिवत कब्जा सौंपा गया और माल्यार्पण कर उन्हें उनके स्वामित्व की भूमि दिलाई गई, इसके अलावा इस मामले में कब्जाधारी सिमरपाल पुत्र सिंघारा सिंह सिख, निवासी ग्राम हरनगर पर 25,000 का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है।

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