ग्वालियर संभागायुक्त ने की कार्यवाहीशिवपुरी। शासकीय सांदीपनि विद्यालय खनियाधाना में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट एवं प्रायोगिक कार्यों में दिए गए अंकों में कथित अनियमितता के मामले में ग्वालियर संभाग आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यालय के प्राचार्य टेकचंद जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले को सामने लाने में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रहलाद सिंह लोधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रहलाद लोधी द्वारा विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट एवं प्रैक्टिकल में दिए गए अंकों में कथित अनियमितता को लेकर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में विद्यार्थियों के साथ अंक देने में भेदभाव किए जाने के आरोप लगाए गए थे।
शिकायत के बाद कलेक्टर शिवपुरी के आदेश से जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में प्रोजेक्ट एवं प्रैक्टिकल के अंकों से संबंधित कई गंभीर विसंगतियों का उल्लेख किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य में कम अंक दिए गए, जबकि कुछ विद्यार्थियों को अधिक अंक प्रदान किए गए। रिपोर्ट में बोर्ड पोर्टल पर अंक फीड किए जाने के दौरान परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों में कथित परिवर्तन किए जाने का भी उल्लेख है। जांच दल द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति, थ्योरी तथा प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट के अंकों का परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में कुछ विद्यार्थियों की कम उपस्थिति के बावजूद उन्हें अधिक अंक दिए जाने तथा अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम अंक दिए जाने की बात सामने आई।
प्रकरण में संलिप्त 5 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विरुद्ध होगी कार्यवाही
प्राचार्य के अलावा प्रकरण में संलिप्त 5 उच्च माध्यमिक शिक्षकों पर भी कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक श्रीमती प्रीति शर्मा, नरेन्द्र रावत, धर्मेन्द्र सिंह बैस, नीरज सोनी और मोहन सोनी को भी इस अनियमितता पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिनके द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर असंतोषजनक पाए गए हैं। संभागायुक्त श्री खत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी शिक्षकों के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में 07 दिवस के अंदर प्रारूप आरोप पत्र भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
प्राचार्य के अलावा प्रकरण में संलिप्त 5 उच्च माध्यमिक शिक्षकों पर भी कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक श्रीमती प्रीति शर्मा, नरेन्द्र रावत, धर्मेन्द्र सिंह बैस, नीरज सोनी और मोहन सोनी को भी इस अनियमितता पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिनके द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर असंतोषजनक पाए गए हैं। संभागायुक्त श्री खत्री ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी शिक्षकों के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में 07 दिवस के अंदर प्रारूप आरोप पत्र भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
प्राचार्य टेकचंद जैन निलंबित
जांच रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त ने प्राचार्य टेकचंद जैन द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, अनिष्ठा एवं अशोभनीय आचरण किए जाने का उल्लेख किया। इसे शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं शासन के नियमों/निर्देशों की अवहेलना माना गया। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत प्राचार्य टेकचंद जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जांच रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त ने प्राचार्य टेकचंद जैन द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, अनिष्ठा एवं अशोभनीय आचरण किए जाने का उल्लेख किया। इसे शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं शासन के नियमों/निर्देशों की अवहेलना माना गया। इसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत प्राचार्य टेकचंद जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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