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Tuesday, August 8, 2023

सागर/ डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड


सागर
। डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी भुवानी उर्फ भवानी पिता अजुद्दी कुर्मी एवं राजू उर्फ राजकुमार पिता भुवानी कुर्मी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,खुरई जिला-सागर आरती आर्य की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-325/34 के तहत 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं पॉच-पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।। मामले की पैरवी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया हरीबाई ने दिनॉक- 29/10/2013 को थाना खिमलासा में इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादिया ग्राम बसारी की रहने वाली है दिनॉक 29.10.2013 को सुबह कचरा फेकने जा रही थी कि जाते समय फरियादिया की डलिया अभियुक्त घूमनी कुर्मी की नसेनी में लगने से नसेनी गिर गई जब कचरा फेककर घर वापस आ रही थी तो घूमनी के घर के सामने अभियुक्त राजू कुर्मी और घूमनी मिले और नसेनी गिरने पर से फदियादिया को मॉ-बहिन की गंदी -गंदी गालियॉ देने लगे। फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त राजू ने उसके साथ डंडे से मारपीट की जो उसे गर्दन में बॉये भौ तरफ कान में लगा तथा अभियुक्त घूमनी ने डण्डा मारा जिससेे बॉंये हाथ की कलाई, कुहनी दोनों पैर के नरो में चोट आई । 

फरियादी चिल्लाई तो रामकेस, सुषमा, और चिन्टू ने बीच बचाव किया राजू कह रहा था कि अब की बार जान से खत्म कर देगा।  उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-खिमलासा द्वारा भा.दं.सं. की धारा- 294, 325/34,506 भाग-2 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया ।  जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला-सागर आरती आर्य की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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