शासकीय भूमि पर बिना अनुमति स्थापित अवैध प्रतिमा को हटाकर अभिरक्षा में लियाशिवपुरी-जिले में सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भूमि, नजूल भूमि, सड़क, चौराहे, पार्क, उद्यान सार्वजनिक उपयोग की भूमि तथा अन्य शासकीय परिसर में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के विभिन्न ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित करने की प्रवृत्ति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार शिवपुरी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी सार्वजनिक, शासकीय, नजूल अथवा स्थानीय निकाय की भूमि पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, समिति, संगठन अथवा समूह द्वारा किसी भी ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक व्यक्तियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा अन्य किसी व्यक्ति की प्रतिमा स्थापना नहीं की जा सकेगी।
शासकीय भूमि पर बिना अनुमति स्थापित अवैध प्रतिमा को हटाकर अभिरक्षा में लिया
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार तहसील कोलारस के ग्राम अनंतपुर में शासकीय भूमि पर बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित किए जाने के मामले में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से स्थापित प्रतिमा को हटाकर शासकीय अभिरक्षा में ले लिया गया है। साथ ही मामले में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
आम निस्तार की शासकीय भूमि पर किया गया था अतिक्रमण का प्रयास
ग्राम अनंतपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा गतदिवस देर रात बिना सक्षम अनुमति के ग्राम की आम निस्तार हेतु आरक्षित शासकीय भूमि पर प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की महत्वपूर्ण शासकीय भूमि है। कोलारस एसडीएम श्री अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में भी इसी भूमि पर प्रतिमा रखकर अतिक्रमण का प्रयास किया गया था, जिसे तत्काल हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी।

No comments:
Post a Comment